News Anchor MMS : वीडियो वायरल होने पर भड़कीं Mona Alam

News Anchor MMS : आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही निजता (Privacy) भी खतरे में पड़ गई है। फोटो से लेकर

News Anchor MMS : आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही निजता (Privacy) भी खतरे में पड़ गई है। फोटो से लेकर वीडियो तक, अगर कोई भी डिजिटल माध्यम से साझा किया जाता है, तो उसके लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है।

हाल ही में पाकिस्तान से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां मशहूर न्यूज एंकर मोना आलम (News Anchor Mona Alam) के नाम से एक कथित निजी वीडियो (News Anchor MMS) सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, मोना ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सच्चाई बताई और इसे झूठा करार दिया।

मोना आलम का बयान – ‘ये महिला मैं नहीं हूं!’

पाकिस्तानी न्यूज एंकर मोना आलम ने इस पूरे विवाद पर सफाई देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सहारा लिया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा –

“इस महिला का आपत्तिजनक वीडियो (News Anchor MMS) कुछ नफरत करने वाले लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये मैं हूं। ये पूरी तरह से गलत है!”

इसके साथ ही मोना ने कथित वीडियो से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस महिला को वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो एक अपराधी है और उनका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है।

फेक वीडियो और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम

मोना आलम (News Anchor MMS) ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगी और झूठे प्रचार करने वालों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत की कॉपी भी साझा की और लिखा –

“मेरा चरित्र बेदाग है और मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वालों को इसके लिए जवाब देना होगा।” (News Anchor MMS)

निजी डेटा लीक होने से कैसे बचें? (Protect Personal Data)

ये मामला (News Anchor MMS) सिर्फ एक सेलिब्रिटी तक सीमित नहीं है। आज आम लोग भी डेटा लीक और फर्जी खबरों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। यहां कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं:

1. मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का इस्तेमाल करें

  • हमेशा जटिल पासवर्ड बनाएं, जिसमें अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हों।
  • सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट्स के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) जरूर ऑन करें।

2. निजी जानकारी शेयर करने से बचें

  • सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारियां, जैसे फोन नंबर, ईमेल या लोकेशन, सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचें।
  • अनजान वेबसाइटों या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

3. क्लाउड स्टोरेज और स्मार्टफोन डेटा की सुरक्षा करें

  • अपने फोन और लैपटॉप को एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ़्टवेयर से सुरक्षित रखें।
  • क्लाउड स्टोरेज में निजी फोटो या वीडियो स्टोर करते समय एन्क्रिप्शन (Encryption) का इस्तेमाल करें।

4. सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें

  • फेसबुक, इंस्टाग्राम और X (Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट रखें।
  • अनजान लोगों से मिले फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से बचें।

5. अगर कोई निजी डेटा लीक हो जाए तो तुरंत एक्शन लें

  • साइबर क्राइम सेल में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
  • संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें ताकि वे गलत कंटेंट को जल्द से जल्द हटा सकें।

डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सुरक्षा है

आज के इंटरनेट युग में निजता बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हर दिन नए साइबर क्राइम (News Anchor MMS) सामने आ रहे हैं, और सेलिब्रिटीज से लेकर आम नागरिक तक, कोई भी इससे अछूता नहीं है। मोना आलम का मामला इस बात का सबूत है कि फेक न्यूज और अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सतर्क रहें और डिजिटल सुरक्षा के नियमों का पालन करें।

 

भारत में अश्लील वीडियो से जुड़े कानून:

1. आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 (Section 67 of IT Act)

  • कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करता है, तो यह अपराध है।
  • सज़ा:
    • पहली बार पकड़े जाने पर: 3 साल की जेल + ₹5 लाख तक जुर्माना
    • दूसरी बार: 5 साल की जेल + ₹10 लाख तक जुर्माना

2. आईटी एक्ट की धारा 67A (Section 67A – sexually explicit content)

  • अगर वीडियो में सेक्सुअल एक्ट या न्यूडिटी (News Anchor MMS) शामिल है तो यह और गंभीर मामला है।
  • सज़ा:
    • पहली बार: 5 साल की जेल + ₹10 लाख जुर्माना
    • दूसरी बार: 7 साल की जेल + ₹10 लाख जुर्माना

3. आईपीसी की धारा 292 और 293 (Section 292 & 293 of IPC)

  • अश्लील सामग्री बनाना, बेचना, दिखाना या दूसरों को भेजना।
  • सज़ा:
    • 2 साल तक जेल, और जुर्माना
    • यदि बच्चों को दिखाया गया हो: सज़ा और सख्त

4. आईपीसी की धारा 354C (Voyeurism – किसी की निजता भंग करना)

  • किसी लड़की या महिला का वीडियो उनकी सहमति के बिना बनाना या वायरल करना
  • सज़ा:
    • पहली बार: 1-3 साल की जेल
    • दूसरी बार: 3-7 साल की जेल

5. POCSO Act (अगर पीड़ित नाबालिग हो)

  • यदि अश्लील वीडियो में 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, तो POCSO एक्ट 2012 लागू होता है।
  • सज़ा:
    • Minimum 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है

सोशल मीडिया पर शेयर करने पर क्या होता है?

अगर कोई व्यक्ति WhatsApp, Telegram, Instagram या किसी भी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो (News Anchor MMS) शेयर करता है:

  • IT Act + IPC दोनों लागू होते हैं
  • उसे cyber police द्वारा तुरंत ट्रेस किया जा सकता है
  • मोबाइल और अकाउंट जब्त कर जांच की जाती है
  • वायरल करने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही सज़ा मिलती है जितनी बनाने वाले को

अगर आप पीड़ित हैं तो क्या करें?

  1. निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें
  2. राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर जाएं:
    🔗 https://cybercrime.gov.in
  3. सबूत के तौर पर वीडियो, चैट, स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

ध्यान दें:

  • Pornographic videos बनाना और फैलाना Free Speech या Expression का हिस्सा नहीं है
  • भारत में Pornography पूरी तरह अवैध नहीं है, लेकिन share, sell, publish या बनाना गैर-कानूनी है
  • जो लोग ‘MMS’, hidden camera videos या revenge porn फैलाते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है

अश्लील वीडियो (News Anchor MMS) बनाना या फैलाना भारत में अपराध है और इसके लिए कई कानून हैं जो कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह करता है तो वो जेल और भारी जुर्माना भुगत सकता है।

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