Cow Rape Case : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है। जिले के रिंदा गांव में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को गाय के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान द्वारकापुरी गोस्वामी के रूप में हुई है। यह घटना 2 अप्रैल की रात को हुई थी, जब आरोपी ने अपने चाचा के मवेशीखाने में इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया।
Cow Rape Case का वीडियो वायरल
अफजलपुर थाना प्रभारी समर्थ सिनम के अनुसार, घटना के समय कुछ बच्चे वहां मौजूद थे जिन्होंने इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। (Cow Rape Case)
Cow Rape Case में एक्शन
पुलिस ने द्वारकापुरी गोस्वामी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया है, जो अप्राकृतिक अपराधों से संबंधित है। आरोपी की मानसिक स्थिति का भी परीक्षण कराया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि उसकी मानसिक हालत इस कृत्य के समय सामान्य थी या नहीं।
गौरक्षा संगठन ने की शिकायत
इस मामले को लेकर गौरक्षा संगठन ‘राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी’ के संभागीय अध्यक्ष निरपत सिंह तोमर ने भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। (Cow Rape Case)
शांति बनाए रखने की अपील
घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। अफजलपुर थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे कृत्यों को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। (Cow Rape Case)
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क्यों खतरनाक हैं पशुओं के साथ यौन संबंध?
इस घटना के बाद एक गंभीर सवाल उठता है – क्या पशुओं के साथ यौन संबंध केवल अमानवीय और घिनौना कृत्य है या इससे और भी बड़े खतरे जुड़े हैं? दरअसल, ये एक अपराध तो है ही, साथ ही ये समाज और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।
1. कानूनी अपराध
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (जो अब मुख्य रूप से जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंधों पर लागू होती है) के तहत ये अपराध है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 भी ऐसे मामलों में अतिरिक्त धाराएं लगाने की अनुमति देता है।
2. मानव और पशु दोनों के लिए स्वास्थ्य जोखिम
पशुओं के साथ यौन संबंध इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे संबंधों से ज़ूनॉटिक डिज़ीज़ेस (Zoonotic Diseases) फैल सकती हैं — यानी ऐसी बीमारियाँ जो जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैलती हैं, जैसे कि ब्रुसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, और लेप्टोस्पायरोसिस।
3. मानसिक विकृति का संकेत
ऐसे कृत्य सामान्य मानसिक अवस्था में कोई नहीं करता। ये मानसिक विकार या यौन विकृति (पैराफिलिया) का संकेत हो सकता है, जिसे चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
4. समाज में हिंसा और असंतुलन का कारण
जब समाज में इस तरह के अपराध खुलेआम सामने आते हैं, तो ये न केवल सामाजिक व्यवस्था को झकझोरते हैं बल्कि युवाओं और बच्चों के मन पर गलत प्रभाव डालते हैं। इससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है।
मंदसौर की ये घटना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवीयता की भी सीमा लांघती है। समाज में ऐसे कृत्यों के खिलाफ न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि लोगों को जागरूक भी करना जरूरी है कि पशुओं के साथ यौन हिंसा केवल एक अपराध नहीं, बल्कि कई स्तरों पर खतरनाक है।
इस घटना को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि हमें न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि अपने आस-पास हो रहे इस तरह के व्यवहार के प्रति सतर्क और जागरूक भी रहना है। यदि आपके आस-पास ऐसी कोई घटना हो, तो तुरंत पुलिस या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। आपकी सतर्कता किसी बेजुबान की रक्षा कर सकती है।