ITR 2024-25 : नई दिल्ली – हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं। लोग या तो CA की तलाश में लग जाते हैं या फिर गूगल पर सर्च होने लगते हैं – ITR File कैसे करें?, ITR फाइल कैसे करें?, पुराना या नया रिजिम कौनसा चुनें?, ITR Refund कैसे देखें? और नौकरी वालों के लिए ITR फाइल कैसे करें?
अगर आप भी यही सवाल ढूंढ रहे हैं, तो Bharat Viral News आज आपको आसान भाषा में ये पूरा प्रोसेस बताने जा रहा है। हम आपको यहां पूरी जानकारी देंगे ताकी आपको इस विषय की पूरी जानकारी हो जाए। अगर इस जानकारी के बाद भी कोई सवाल आपके मन में आए तो तुरंत कमेंट में लिख देना ताकी हम आपके लिए उसका जवाब ला सकें।
सबसे पहले समझें: ITR क्या होता है?
ITR यानी Income Tax Return एक ऐसा डॉक्युमेंट होता है जिसमें हम सरकार को बताते हैं कि हमारी साल भर की आय कितनी रही, और हमने उस पर कितना टैक्स भरा है या हमें टैक्स में छूट चाहिए। भारत सरकार हर साल 31 जुलाई तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौका देती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है (यदि सरकार द्वारा बढ़ाई न जाए)।
ITR 2024-25 फाइल कैसे करें?
अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की – ITR फाइल कैसे करें? इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
Step 1: जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- फॉर्म 16 (यदि आप नौकरीपेशा हैं)
- बैंक स्टेटमेंट
- सैलरी स्लिप
- अन्य आय स्रोत (FD का ब्याज, किराया आदि)
- टैक्स बचत निवेश प्रूफ (LIC, PPF, ELSS, आदि)
Step 2: इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट लिंक: https://www.incometax.gov.in
Step 3: लॉगिन करें या रजिस्ट्रेशन करें
अपना PAN नंबर यूजर ID होता है। OTP वेरिफिकेशन के जरिए लॉगिन करें।
Step 4: “e-File” सेक्शन में जाएं
यहां “Income Tax Return” ऑप्शन चुनें।
Step 5: जरूरी विवरण भरें
- एसेसमेंट ईयर चुनें: 2025-26
- फॉर्म टाइप चुनें: सामान्यतः नौकरीपेशा के लिए ITR-1 (Sahaj)
- Filing Type: Original / Revised
- Submission Mode: Online
Step 6: पुराना या नया टैक्स रिजिम चुनें (नीचे विस्तार से बताया है)
Step 7: इनकम डिटेल्स भरें
- सैलरी
- ब्याज आय
- अन्य आय
- कटौती (80C, 80D आदि)
Step 8: Tax Calculation और Preview
सिस्टम खुद ही टैक्स कैलकुलेट करता है। आप चाहें तो मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं।
Step 9: Verification
E-Verify करना जरूरी है, यह आप OTP से कर सकते हैं या Aadhaar-linked मोबाइल से।
Step 10: Acknowledgment
फाइल करने के बाद ITR-V का प्रिंट या PDF सेव कर लें।
पुराना या नया टैक्स रिजिम: कौनसा चुनें?
ये सबसे बड़ा सवाल है – पुराना टैक्स रिजिम चुनें या नया टैक्स रिजिम?
पुराना टैक्स रिजिम
इसमें आप सभी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं:
- Section 80C (LIC, PPF, ELSS आदि)
- Section 80D (Health Insurance)
- HRA, Home Loan Interest
फायदा: अगर आपने साल भर में कई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो यह रिजिम बेहतर रहेगा।
नया टैक्स रिजिम
- इसमें टैक्स स्लैब कम है लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलता।
- सैलरी वालों को ₹7 लाख तक टैक्स फ्री आय मिलती है (Rebate under 87A)
फायदा: यदि आपने टैक्स बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो नया रिजिम सस्ता पड़ सकता है।
अगर आप निवेश करते हैं, तो पुराना रिजिम चुनें। नहीं तो नया रिजिम सेफ है।
नौकरीपेशा लोगों के लिए ITR फाइल करने का आसान तरीका
नौकरी वालों के लिए आई टी आर फाइल कैसे करें? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं:
- Form 16 सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। HR डिपार्टमेंट से इसे लें।
- फॉर्म 16 में आपकी सैलरी, टैक्स कटौती आदि सब भरा होता है।
- इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर Auto-fill कर सकते हैं।
- अगर आपने HRA, PF, LIC आदि के क्लेम किए हैं, तो जरूर जोड़ें।
- अगर आपने NPS में निवेश किया है, तो 80CCD(1B) का बेनिफिट लें।
नोट: आप चाहें तो CA की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन सरकारी पोर्टल से खुद फाइल करना भी बेहद आसान है।
ITR Refund कैसे देखें?
अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है – आई टी आर Refund कैसे देखें?
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Step-by-Step Guide:
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- Dashboard में “View Returns/Forms” पर क्लिक करें।
- वहां आपको आपका फाइल किया हुआ रिटर्न दिखेगा।
- उस पर क्लिक करें, तो Refund Status दिखाई देगा।
या फिर:
- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं
- PAN और Assessment Year (2025-26) डालें
- Captcha भरें और सबमिट करें
Refund Status – “Processed with Refund”, “Under Processing”, या “Refund Issued” जैसे दिखेगा।
कुछ जरूरी सवाल-जवाब (FAQs)
Q. ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
👉 ₹5,000 तक का लेट फाइन और ब्याज देना पड़ सकता है।
Q. क्या बिना इनकम के भी ITR फाइल करना चाहिए?
👉 हां, अगर भविष्य में लोन या वीज़ा चाहिए तो ITR बहुत काम आता है।
Q. ITR रिटर्न फाइल करने के बाद क्या डॉक्युमेंट भेजना होता है?
👉 अगर आपने e-verify कर दिया है तो कुछ नहीं भेजना पड़ता।
अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी इनकम ₹2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। आप चाहे तो पुराना या नया टैक्स रिजिम चुन सकते हैं, लेकिन समझदारी से फैसला लें। और हां, फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है, इसलिए देर न करें।
🔹 आई टी आर फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
🔹 सही डॉक्युमेंट, ईमानदारी और थोड़ा समझदारी से आप इसे खुद कर सकते हैं।
🔹 पुराना या नया टैक्स रिजिम – आपकी टैक्स प्लानिंग पर निर्भर करता है।
🔹 आई टी आर Refund स्टेटस चेक करना बेहद आसान है।
🔹 नौकरी वालों के लिए ITR-1 सबसे उपयुक्त फॉर्म है।
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